सम्मलित हेाने वाले जोडो को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता, परम्परा तथा रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करायी जायेगी--------------------------------जिलाधिकारी
जनप्रतिनिधि इस योजना में अपनी सहभागिता कर लोगो को प्रेरित करे--------जिलाधिकारी
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मुजफ्फरनगर-- 20 फरवरी 2018....जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि जनपद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं तलाक शुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होने कहा कि शीघ्र ही इसका आयेाजन वृहद स्तर पर कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक सामूहिक विवाह हेतु 125 आवेदन प्राप्त हो चुके है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना का और अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि जरूरतमंद लोगो जो विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नही है उनका विवाह इस योंजना के अन्तर्गत कराया जाये। उन्होने का कि जनपद में 500 जोडों का विवाह इस योजना के माध्यम से कराया जाये। उन्होने कहा कि कार्यक्रम मे सम्मलित हेाने वाले जोडों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता एंवं परम्परा तथा रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करायी जायेगी। उन्होने कहा कि समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियोे की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दिशा निर्देश/नीति के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों के सम्पर्क कर इस योजना में उनकी सहभागिता कराये ताकि अधिक से अधिक लोग सामूहिक विवाह येाजना के अन्तर्गत शादी करे। उन्होने कहा कि शादी कराने वाले पंडित व काजी से सम्पर्क करें और इस येाजना के विषय में बताय
जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज कलैैक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापन हेतु सहायता राशि 20 हजार रूपयें कन्या के खाते में अंतरित की जायेगी। उन्होने कहा कि विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रूपयें होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपडे, बिछिया, पायल चांदी के तथा 7 बर्तन के लिए 10 हजार रूपये का सामान दिया जायेगा। किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह 5 हजार की धनराशि का सामान दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पंडाल फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेेतु 5 हजार रूपये प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। उन्होने बताया कि एक जोडे पर कुल रूपये 35 हजार मात्र की धनराशि का व्ययभार आयेगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, एसडीएम सदर, बुढाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सभी ईओ सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना विभाग, मु0नगर।
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