Publish Date:Mon, 19 Mar 2018 11:58 PM जागरण संवाददाता, मथुरा: नगर निगम ने मुहल्ले वार आवासीय भवनों की मासिक किराया दर निर्धारि...
जागरण संवाददाता, मथुरा: नगर निगम ने मुहल्ले वार आवासीय भवनों की मासिक किराया दर निर्धारित कर दी है। किराया दर सर्किल रेट और किसी भी मोहल्ले या कॉलोनी की सड़क की चौड़ाई अनुसार तय की गई है। भवन आरसीसी-आरबीसी का बना है अथवा गाटर-पटिया का है या कच्चा है, इसके अनुसार दरों का निर्धारण किया गया है। एक रुपया से लेकर 3.20 रुपया प्रति वर्ग फुट तक के हिसाब से संपत्ति मूल्यांकन किया जाएगा और फिर इस पर गृह व जलकर आरोपित होगा। किराया दर घोषणा के साथ ही नगर निगम ने 15 दिन के अंदर आपत्तियां मांग ली हैं।
नगर निगम में अब स्वकर मूल्यांकन प्रणाली लागू होने जा रही है। इसके लिए किराया दर निर्धारण कर दिया गया है। पहले आवासीय भवनों का वर्गीकरण किया गया है और इसके तीन समूह बनाए गए हैं। समूह 1 में नगर के समस्त वार्डों के मुहल्लों व कॉलोनियों में जिनकी भूमि का अधिकतम मूल्य 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक है। उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया और खुली भूमि की मासिक किराया दरें तीन श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। इन इलाकों में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क से लेकर 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाली सड़कों पर बने भवनों के लिए 2 रुपये से लेकर 3.20 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से किराया निर्धारण किया गया है। खुले एरिया के लिए अलग दरें रखी गई हैं।
समूह 2 में जिन कॉलोनियों व मुहल्लों की भूमि का मूल्य 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक और 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर से कम है, उनमें 12 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों से लेकर 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाली सड़कों पर बने भवनों के लिए 1.90 रुपया प्रति वर्ग फुट से लेकर 2.80 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से किराया दरें निर्धारित की गई हैं।
समूह 3 में जिन कॉलोनियों व मुहल्लों की भूमि का सर्किल रेट 10 हजार से कम है, उनमें 12 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों से लेकर 24 मीटर से अधिक की चौड़़ाई वाली सड़कों पर बने भवनों के लिए 1.50 रुपया प्रति वर्ग फुट से लेकर 2.25 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक किराया निर्धारित कर दिया गया है।
कर निर्धारण अधिकारी भरत लाल के अनुसार समूह वार कॉलोनियों व मुहल्लों के नाम भी तय कर दिए गए हैं और अगले 15 दिन के अंदर आपत्तियां मांग ली गई हैं। अगले वित्त वर्ष में स्वकर मूल्यांकन प्रणाली के तहत ही भवन स्वामियों से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूला जाएगा। संपत्ति मूल्यांकन का प्रारूप नगर निगम ऑफिस से लिया जा सकता है।
No comments:
Post a Comment